भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान
हिताधिकारी के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन सह स्वीकृति पत्र
(प्ररूप 5 (नियम 44(2) देखिये))
एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाएँ व दो फोटो संलग्न करें।
अ.जा.
अ.ज.जा.
अन्य पिछड़ा वर्ग
अल्प संख्यक
सामान्य
(आयु का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
विवाहित
अविवाहित
विधुर
विधवा
9. परिवार का विवरण
क्र.सं.
परिवार के सदस्य का नाम
आवेदक से सम्बन्ध
आयु
बैंक खाता संख्या, बैंक व शाखा
आधार कार्ड संख्या
भामाशाह/जन आधार संख्या
ई.एस.आई/ई.पी.एफ. संख्या
बी.पी.एल./स्टेट बी.पी.एल. कार्ड संख्या
11. वर्तमान नियोजक सहित उन नियोजकों के नाम तथा पते जिनके लिए पिछले 12 माह में कार्य किया
क्र.सं.
कार्यस्थल का विवरण
क्या काम किया
कितने दिन काम किया (कार्य अवधि)
नियोजक का नाम व पता
वर्तमान या अंतिम नियोजक के हस्ताक्षर तथा टेलीफोन नं.
1.
2.
3.
12. घोषणा
मैं सत्यनिष्ठा / ईश्वर की शपथ लेकर कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के अनुसार सही है। सही न पाये जाने की स्थिति में मुझे दी गई सहायता राशि मण्डल को वापिस देने का वचन देता हूँ। यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंनें पूर्व में अन्य किसी जिले या स्थान पर हिताधिकारी के रूप में पंजीयन नहीं कराया है।
दिनांक:आवेदक के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान
13. भवन व अन्य संनिर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी निर्माण श्रमिक के रूप में नियोजक / व्यक्ति (नाम व पता) के निर्माण कार्य पर पिछले एक वर्ष की अवधि में दिनों तक कार्य करता रहा है/रही है तथा वह निर्माण श्रमिक है।
____________________ नियोजक / ठेकेदार के हस्ताक्षर तथा नाम पता व टेलीफोन नं.
____________________ निर्माण श्रमिकों की यूनियन के अध्यक्ष/महामंत्री के हस्ताक्षर व यूनियन का नाम पता व पंजीयन सं.
____________________ पंचायत के कार्यकारी अधिकरी (ग्राम सचिव) क्षेत्र के श्रम निरीक्षक के तथा हस्ताक्षर नाम व पत्ता
पंजीयन आदेश
अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित जानकारी की जाँच उपरान्त सन्तुष्ट होने पर पंजीयन की स्वीकृत्ति दी जाती है।
दिनांक : _________________
नाम व हस्ताक्षर (श्रम निरीक्षक/प्राधिकृत अधिकारी)
(नियम 44 (4) के अन्तर्गत नाम निर्देशन) (प्रारूप-छः)
मैं, अपनी मृत्यु की दशा में मण्डल की ओर से मुझे देय समस्त बकाया प्राप्त करने के लिए निम्न लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को मेरे अधिकारवान वारिस के रूप में नाम निर्देशित करता/करती हूँ:-
क्रम संख्या
नामिति/नामितियों का नाम व पता
हिताधिकारी से सम्बन्ध
आयु
नामिति को दी जाने वाली राशि का प्रतिशत
आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देशः-
आवेदक के कॉलम एक व दो में क्रमशः आवेदक तथा उसके पिता या पति का पूरा नाम अंकित किया जाना है।
कॉलम तीन (एक) में आवेदक का वह पता अंकित किया जाना है जिस पर वह वर्तमान में निवास कर रहा है। पता पूर्ण लिखा जावे। इसी प्रकार कॉलम तीन (दो) में आवेदक के स्थायी निवास का पूर्ण पता अंकित किया जाना है।
कॉलम चार में आवेदक अजा/अजजा आदि जिस श्रेणी में हो, उसके अतिरिक्त अन्य वर्गों को काट दिया जाना है, जिससे आवेदक की श्रेणी स्पष्ट हो सके।
कॉलम पाँच में आवेदन की तिथि पर आवेदक द्वारा पूर्ण कर ली गयी आयु के वर्ष तथा कॉलम छः में उसकी जन्म तिथि दिन, माह, वर्ष में अंकित की जानी है। आवेदक की आयु के प्रमाण के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र अथवा जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र अथवा सक्षम चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा आधार कार्ड संलग्न किया जाना आवश्यक है।
कॉलम संख्या सात में आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (जो कक्षा उत्तीर्ण की हो) अंकित की जानी है।
कॉलम संख्या आठ में आवेदक की वैवाहिक स्थिति में जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाना है।
कॉलम संख्या नौ में आवेदक के परिवार का विवरण अंकित किया जाना है।
कॉलम संख्या दस में यदि आवेदक का बैंक खाता संख्या एवं बैंक शाखा का नाम तथा आधार नम्बर, भामाशाह कार्ड, ई.एस.आई./ई.पी. एफ. खाता संख्या और बी.पी.एल. का विवरण अंकित किया जाना है।
कॉलम संख्या ग्यारह में आवेदक वर्तमान में जिस नियोजक के पास निर्माण कार्य कर रहा है, उसके सहित पिछले 12 माह में किए गये निर्माण कार्यों के नियोजकों का विवरण अंकित किया जाना है। वर्तमान नियोजक का नाम पता तथा दूरभाष संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे, जिससे आवश्यक होने पर पुष्टि की जा सके।
कॉलम बारह में आवेदक द्वारा दिये गये विवरण की सत्यता की घोषणा की जानी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान अंकित हो।
कॉलम तेरह में आवेदक के निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र है, जिसे विवरण अंकित कर श्रमिक के नियोजक या ठेकेदार द्वारा अथवा निर्माण श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन के अध्यक्ष / महामंत्री द्वारा अथवा संबंधित पंचायत के कार्यकारी अधिकारी (ग्राम सचिव) द्वारा अथवा क्षेत्र के श्रम निरीक्षक द्वारा (उपरोक्त चारों में से कोई एक) हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा। यह प्रमाण पत्र पंजीयन हेतु आवश्यक है।
उपरोक्त वर्णित प्ररूप-छः में आवेदक द्वारा नामित / नामितियों का विवरण अंकित कर पुनः हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान अंकित किया जाना है।
विशेषः पूर्ण रूप से भरे आवेदन के साथ आयु का प्रमाण पत्र तथा निर्माण कर्मकार होने के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त तीन पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो (एक आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपकाई जानी है तथा दो फोटो संलग्न की जानी है) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त निर्धारित पंजीयन शुल्क 25 रूपये तथा अंशदान राशि 5 रूपये मासिक / 60 रूपये वार्षिक भी जमा करानी होगी।