(30 दिन के बाद एवं एक वर्ष के भीतर जन्म की सूचना देने पर)
(पाई पेपर पर नोटेरी से सत्यापित करावें)
मैं (आवेदक का नाम) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री वर्तमान आयु वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता) (लड़का / लड़की से सम्बन्ध लिखे) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ किः-
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अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता
सत्यापन
मैं उपरोक्त शपथ ग्रहता / ग्रहिता सत्यापित करता / करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा / रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।
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अंगूठा निशान / हस्ताक्षर शपथ ग्रहता / ग्रहिता
उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2) एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 (2) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रूपये 1/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।
मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक को जारी किया गया।
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जिला रजिस्ट्रार / अति.जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)