कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / सुश्री पद

  1. अधिकारी के विरूद्ध CCA (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियम 16 व 17 के तहत कोई विभागीय जाँच / फौजदारी जाँच लम्बित / प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया है।
  2. पिछले 7 वर्षों में वार्षिक वेतन वृद्धियाँ नियमित / निरन्तर मिल रही है तथा इनकी सेवाऐं सन्तोषजनक है।
  3. पूर्व में पदोन्नति का परित्याग नहीं किया है।
  4. इनके विरूद्ध पूर्व में अधिक भुगतान की कोई वसूली बकाया नहीं है।
  5. ACP प्रस्तावित तिथि तक की सेवाऐं सेवा पुस्तिका में निरन्तर प्रमाणित है।
  6. कार्मिक विभाग की अधिसूचना के तहत 01.06.2002 या इसके पश्चात् दो से अधिक संतान न होने के संबन्ध में शपथ पत्र अधिकारी से प्राप्त कर लिया है व प्रकरण के साथ संलग्न है।
  7. आवेदन पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की जाँच सेवा पुस्तिका एवं विभागीय अभिलेखों से कर ली गई है, दिये गये तथ्य अभिलेखों के अनुरूप हैं।

ACP स्वीकृत करने की अनुषंशा की जाती है।

नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुषंशा

श्री / श्रीमती / सुश्री पद के प्रकरण की जाँच ACP नियमों के अनुसार कर ली गई है तथा आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 13 पर प्रस्तावित तिथि से ACP स्वीकृत करने की अनुषंशा की जाती है।

ए.सी.पी. हेतु सेवा पुस्तिका के आधार पर तैयार स्वीकृति विवरण प्रपत्र
1
क्र.सं.
2
नाम मय पद एवं कार्यरत स्थान
3
प्रथम नियुक्ति दिनांक
4
नियुक्ति का प्रकार
5
नियमित नियुक्ति का दिनांक
6
सीधी भर्ती से कार्यग्रहण दिनांक व पद
7
पदोन्नति मय पद व कार्यग्रहण दिनांक/ परित्याग विवरण
8
विभागीय जाँच / शास्ति का विवरण व निर्णय दिनांक
9
2008 से पूर्व स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी.
10
2008 वेतनमान लेने की दिनांक, ग्रेड पे, पे बैण्ड
11
देय ए.सी.पी. वर्ष
12
देय ग्रेड पे व पे बैण्ड
13
देय दिनांक