मै शपथपूर्वक घाषणा करता/करती हूं कि पूर्व मे मेरे द्वारा फार्म पौण्ड पर अनुदान प्राप्त नही किया है तथा प्राप्त अनुदान का दुरूप्योग नही करूंगा/करूंगी। उपरोक्त शर्तो की अवहेलना करने पर विभाग पूरी राशि वसूल करने का तथा वैद्यानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री पुत्र/पत्नि श्री जाति निवासी के अपने स्वयं के हिस्से की स्वामित्व वाली भूमि के खसरा संख्या रकबा हैक्टर में वर्तमान में फार्म पौण्ड बना हुआ नही हैं।
प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री पुत्र/पत्नि श्री जाति निवासी के खेत का निरीक्षण कर लिया है तथा उक्त खरे में फार्म पौण्ड बनाने के लिए जमाबन्दी अनुसार प्रर्याप्त भूमि मौजूद है जो फार्म पौण्ड के लिए फिजिबल हैं।
मैं श्री पुत्र/पुत्री श्री निवासी शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे पास सिंचित भूमि हैक्टर एवं असिंचित भूमि हैक्टर एवं कुल भूमि हैक्टर हैं। मैनें खसरा नं. में किसी भी विभाग/योजना से पूर्व में फार्म पौण्ड पर अनुदान प्राप्त नही किया।
हम/मैं पुत्र निवासी सशपथ बयान करतें है कि खसरा नं. जिसका कुल रकबा हैक्टर है यह हमारें शामिलाती हैं। इस खसरें में हमारे सहखातेदार श्री पुत्रश्री कृषि विभाग द्वारा अनुदानित फार्म पौण्ड का निर्माण करवाना चाहता है। इसमें हमारी पूर्ण सहमति हैं।
प्रमाणित किया जाता ہے कि वर्ष में कृषक श्री पुत्र/पत्नि श्री जाति निवासी ने अपने स्वयं के हिस्सें की स्वामित्व वाली भूमि के खसरा संख्या रकबा हैक्टर में नवीन फार्म पौण्ड (खेत तलाई) का निर्माण कर लिया हैं।
प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री पुत्र/पत्नि श्री निवासी ने खसरा संख्या में निर्मित फार्म पौण्ड (खेत तलाई) महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीण योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व एवं वर्तमान में नही खुदवाया हैं।
प्रमाणित किया जाता है कि कृषक श्री पुत्र निवासी ने खसरा संख्या में मापदण्डानुसार सडक/आम रास्ते के किनारे से 50 फीट से दूर नवीन फार्म पौण्ड का निर्माण कर लिया हैं तथा कृषक ने फार्म पौण्ड के पास लोहे के बोर्ड पर विवरण अंकित कर लिया है।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुत्र/पत्नि श्री के खेत पर निम्न विवरणानुसार हमारे द्वारा फार्म पौण्ड का निरीक्षण किया गया।
कृषक से प्राप्त आवेदन-पत्र, मौका निरीक्षण व सत्यापन रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों की गहन जाँच करनें के उपरान्त उक्त कृषक को फार्म पौण्ड के घन मीटर क्षेत्रफल के लिए रूपयें अनुदान स्वीकृति करने की अभिशंषा की जाती हैं।
मौका सत्यापन रिपोर्ट एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) की अभिशंषा के आधार पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत फार्म पौण्ड (खेत तलाई) पर अनुदान की राशि रूपयें भुगतान करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।