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खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुडवाने हेतु ग्राम पंचायत अभिशंषा

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती पुत्र/पत्नी निवासी जो ग्राम पंचायत तहसील जिला राज्य का मूल निवासी है प्रार्थी का राशन कार्ड नंबर है। जो ग्राम के क्षेत्र मे आता है ।

प्रार्थी का परिवार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न समावेशन की सभी शर्तों को पूरा करता है ।

  1. प्रार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता नही है। ( / )
  2. प्रार्थी के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी / अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओ में नियमित कर्मचारी / अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये से कम वार्षिक पेंशन प्राप्त करता है । ( / )
  3. प्रार्थी के परिवार में किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (ट्रेक्टर एवं वाणिज्यक वाहन को छोड़कर जीविकोपार्जन में उपयोग में आता हो) साधन नहीं है। ( / )
  4. प्रार्थी के सभी सदस्यो के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है । ( / )
    नोट - रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की जानी है ।
  5. प्रार्थी के परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय एक लाख से कम है ( / )
  6. प्रार्थी के पास 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं का निर्मित मकान नहीं है । ( / )

ग्राम सभा बैठक में उक्त प्रार्थी के परिवार का नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने कि अभिशंषा की जाती है ।

हस्ताक्षर पटवारी

(मोहर सहित)

ग्राम पंचायत-

मो.नं.

हस्ताक्षर सरपंच

(मोहर सहित)

ग्राम पंचायत-

मो.नं.

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी

(मोहर सहित)

ग्राम पंचायत-

मो.नं.

कार्यालय पंचायत समिति जिला

ग्राम पंचायत स्तरीय कमेटी की जाँच रिपोर्ट एवं ग्राम सभा के अनुमोदन उपरांत प्रार्थी / प्रार्थिया का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े जाने की अभिशंषा की जाती है ।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति