क्रम संख्याः

राजस्थान सरकार

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

जल प्रदाय योजना,

नवीन जल संबंध हेतु आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा भरने हेतु जो लागू हो उस खाने में ✓ करें अन्य खाने में x करें)

मैं जल प्रदाय के संबंध में समय-समय पर प्रभावशील समस्त नियमों तथा विनिमयों का पालन करने के लिये सहमत हूँ।

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आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

  1. आवेदक, पानी के उपयोग के लिए निर्धारित दरों के साथ जल राजस्व, सीवरेज प्रभार की राशि एवं अन्य सभी प्रकार के प्रभार अधिभार का नियमों के अनसार हर माह नियत तारीख को भुगतान करने को सहमत है। भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार विभाग को होगा।
  2. मीटर की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। मीटर के चोरी चले जाने / खो जाने की स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उपभोक्ता को नया मीटर लाकर / विभाग में जमा कराना होगा। मीटर क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक से क्षतिपूर्ति राशि वसूली जायेगी।
  3. मीटर मैला/किसी प्रकार की लीकेज होने पर या मीटर में खराबी होने की स्थिति में उसकी सूचना विभाग को देने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
  4. आवेदक द्वारा समर्पित नया मीटर भविष्य में सरकारी मीटर माना जावेगा। आवेदक को प्रतिमाह मीटर किराया देना होगा।
  5. आवेदक के जल संबंध पर किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में उसका जल संबंध विभाग को बिना किसी पूर्व सूचना के काटने का अधिकार होगा।
  6. जिन बस्तियों में सरकार द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क पूर्व में नही लिया गया है, वहां विभाग द्वारा जल प्रदाय विकास शुल्क मांगे जाने पर आवेदक को जमा कराना होगा, अन्यथा उसका जल संबंध विच्छेद कर दिया जायेगा।
  7. आवेदक द्वारा जो जल संबंध लिया जा रहा है वह किसी न्यायालय या किसी भी विभाग में विवादग्रस्त नहीं है पूर्णतः मेरे अधीन है।
  8. सरकार अथवा अन्य सरकारी एजेन्सी द्वारा भूमि को आवाप्त करने या भवन को हटाने पर विभाग को जल-संबंध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उस तारीख तक जो भी बकाया होगा उसका आवेदक भुगतान करने के लिये बाध्य होगा।
  9. आवेदक उक्त जल संबंध का उपयोग किसी प्रकार के वैधानिक अधिकार एवं भूमि स्वामित्व के लिये नहीं करेगा।
  10. आवेदक को दिये जा रहे जल संबंध में पानी का दबाव कम आयेगा तो इस विषय में कोई आपत्ति तथा कोई वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जावेगा।
  11. वर्तमान भवन / निर्माणाधीन भवन दो मंजिल (ग्राउण्ड-1) से अधिक नहीं है। जब भी में दो मंजिल से अधिक निर्माण होगा तब नियमानुसार प्रति वर्गमीटर प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से अतिरिक्त राशि विभाग में जमा करा दी जाएगी।
  12. रोडकट राशि के संबंध में यदि भविष्य में अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो आवेदक उसका भुगतान करने हेतु सहमत है।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंधन करने पर विभाग को आवेदक का जल संबंध विच्छेद करने का अधिकार होगा एवं इस बाबत् विभाग को जो भी हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति करने को वह बाध्य रहेगा।

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आवेदक के हस्ताक्षर

निम्नलिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न की जा रही हैं।

कार्यालय उपयोग हेतु

आवेदन पत्र का इन्द्राज किया। आर-1 पंजिका क्रमांक दिनांक

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जल संबंध लिपिक

साईट रिर्पोटः

मिलीमीटर
मीटर
किलोग्राम/वर्ग से.मी.
मीटर, प्रकार:

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कनिष्ठ अभियन्ता

लेजर कीपर की रिपोर्ट

खाता संख्या
जल राजस्व बकाया नहीं है।

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लेजरकीपर

जल संबंध स्वीकृत

जल संबंध स्वीकृत किया जाता है।

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सक्षम अधिकारी

1. सडक मरम्मत जमा राशि रू. रसीद संख्या दिनांक

2. समर्पित मीटर नम्बर परिमाण मिलीमीटर, मेक

3. जल संबंध राशि रू. प्रतिभूति रू. अन्य रू. योग रु.

रसीद संख्या दिनांक

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जल संबंध लिपिक

(विभाग द्वारा आवेदन पत्र जमा करते समय इसे अलग कर आवेदक को देना है)

जल संबंध हेतु आवेदन के लिए निर्देशः

  1. आवेदन पत्र को पूर्णरूप से भरकर वांछित दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर,, आवेदन पत्र फाइल में लगा कर संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र जमा कराते समय कार्यालय में इसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें।
  2. विभाग से जल संबंध स्वीकृति की सूचना मिलने पर पाईप फिटिंग कार्य, नलकार से अनुमानपत्र प्राप्त करके ही करवायें। पाईप फिटिंग कार्य कराने के पश्चात् विभाग को पाईप फिटिंग पूर्णतया प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।
  3. जल संबंध हेतु बी/सी श्रेणी (आइ. एस. आइ. मापदण्ड) के पाइप व अन्य फिटिंग का उपयोग करें।
  4. रोड़ कटिंग होने पर, रोड़ कटिंग मरम्मत राशि संबंधित विभाग, जो उस रोड़ की मरम्मत करता है, में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। सड़क काटते समय नलकार जमा राशि रसीद की सत्यापित / अनुमति पत्र के साथ साइट पर उपलब्ध रहे।
  5. पानी का नया मीटर खरीदते समय उसका विभाग द्वारा जारी जॉच प्रमाण-पत्र साथ में अवश्य लेवें।
  6. जाँच शुदा मीटर तथा मांगी गई राशि विभाग में जमा कराके रसीद प्राप्त करें।
  7. राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित भवनों में प्रथम जल संबंध हेतु आवासन मण्डल द्वारा दिया गया पाइप फिटिंग प्रमाण पत्र विभाग में मान्य है।
  8. जल संबंध जारी किये जाने के समय विभाग से जल संबंध पूर्णतया प्रमाण-पत्र संबंधित उपखण्डीय कार्यालय से प्राप्त करें।

जल संबंध होने के बाद उपभोक्ता के लिए सूचनाः

  1. आपका जल संबंध जारी होने से तीन माह के अन्दर यदि पानी का प्रथम बिल आपको प्राप्त न हो तो राशि की रसीद व जल संबंध प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि ले कर संबंधित सहायक अभियन्ता से सम्पर्क करें।
  2. आपके यहाँ लगे मीटर की पूर्ण सुरक्षा रखें।
  3. मीटर का पठन करना आप स्वयं भी सीख लें तथा प्रत्येक माह पठन कर बिल में अंकित मीटर पठन से मिलान कर लेवें।
  4. यदि आपका पानी का बिल निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है तो आप संबंधित सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क कर बिल की प्रति प्राप्त करें।
  5. मीटर या बिल संबंधी शिकायत होने पर सहायक अभियन्ता कार्यालय में सम्पर्क करें। वहाँ पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध है।
  6. उपखण्ड के मीटर पाठक/बिल वितरक / अन्य कर्मचारी / नलकार से शिकायत होने पर पूर्ण प्रमाण सहित क्षेत्र के सहायक अभियन्ता से सम्पर्क करें। उचित कार्यवाही न होने पर खंडीय कार्यालय में सहायक अभियन्ता (सर्तकता) से सम्पर्क करें।
  7. अच्छी सेवा के लिए विभाग को आपके सहयोग की अपेक्षा है। पानी के बिल का भुगतान समय पर करें व छूट राशि का लाभ उठाएँ।

स्वच्छ जल सीमित है, इसका सदुपयोग करें।


रसीद आवेदन पत्र

श्री / श्रीमति/कुमारी से (स्थान) पर नये जल संबंध हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ।

आर-1 पंजिका क्रमांक दिनांक

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जल संबंध लिपिक
(कार्यालय मोहर)

Format for No Objection Certificate

(If the applicant is a tenant in the premises, where new water connection is required)

This is to certify that I, have no objection for release of a new water connection by PHED to the tenant Shri/Smt. at the premises (address) being the owner of this land/plot.

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Signature of owner of land/plot with
name and address

Certificate by Applicant / प्रमाण-पत्र

(पाईप फिटिंग कार्य पूर्ण होने पर, आवेदक द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र)

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नांकित भवन / स्थान में नया जल संबंध हेतु पाईप फिटिंग कार्य पूर्ण कर लिया है। फिटिंग का कार्य निम्न प्रकार है:

मि.मी.
मीटर

यह भी प्रमाणित किया जाता है किः-

  1. एम.डी.पी.ई. पाईप एवं जी.आई. पाईप व स्पेशल्स निर्धारित मानदण्ड के लगाये गये है।
  2. सर्विस लाईन की गहराई 0.60 मीटर से कम नहीं है।
  3. मीटर स्थल की ऊँचाई भू सतह से 0.30 मीटर से कम नहीं है।
  4. मीटर की सुरक्षा के लिये मीटर बाक्स/चैम्बर की व्यवस्था कर दी गयी है।
  5. सर्विस लाईन नाली/सीवर मैन होल से होकर नहीं जा रही है। या, सर्विस लाईन नाली/सीवर मैन होल से होकर जा रही व केसिंग कर दी गई है। यदि हां तो केसिंग की साईज मि.मी. है।
  6. साईट पर पाईप फिटिंग पूर्ण है।

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आवेदक के हस्ताक्षर
नाम व पता (मोहर)

SERVICE CONNECTION SPECIFICATION

  1. A clamp saddle shall be fixed on distribution main. The clamp saddle shall be of wrap around design, wide skirt and wide straps support. The material of construction of the body shall be of a non corrosive material such as engineering plastic (PE/PP) or Stainless Steel or Cast Iron.
  2. The design of the saddle body should be such that, the service connection outlet metal insert shall project out towards pipe side and align with the hole drilled on the pipe to ensure positive locking against rocking or creeping on the pipe, as might be caused by vibration, pressure or excessive external loading.
  3. Providing required size of HSC brass ferrule with union, make hole by drilling on top of distribution mains, fixing the ferrule making the connection water tight etc., as shown in the drawing.
  4. Medium Density Polyethylene pipe (MDPE) SDR-9 Class below ground level and Gl pipe (Class B) above ground level shall be used for house service property connection.
  5. Meter space shall be provided in the campus that in easily accessible for reading, preferably 1 feet above the ground level.
  6. A stop cock with union of suitable size shall be fixed before meter.

HOUSE SERVICE CONNECTION

[Diagram from original document showing the layout of the pipe connection from the main supply line to the water meter]

Key Components Shown:

  • Main Supply Line
  • Ferrule
  • MDPE Service Pipe
  • Bend
  • GI Pipe
  • Stop Valve
  • Union
  • Water Meter
  • Close box

Certificate

This is to certify that New Water Connection is released bearing Consumer Identification number and A/c No. in the Name of at (address of Premises) on dated .

Thank You,

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Assistant Engineer
(Signature & Seal)