यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी जिनका पेंशन स्वीकृति आदेश क्रमांक है, आदिनांक को जीवित है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा पेंशन एक ही बार स्वीकृत करा कर PPO क्रमांक द्वारा ली जा रही है। इसके अलावा इनके द्वारा दूसरे PPO क्रमांक अथवा दूसरे नाम से पेंशन स्वीकृत नहीं करवाई गई है।
उनकी स्वयं की उपस्थिति के उपरान्त यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
प्रमाण पत्र जारी करने वाले के हस्ताक्षर व विवरण
हस्ताक्षर: ......................................................
नाम:
पद:
मोबाइल नम्बर:
नोटः- विभागीय आदेश क्रमांक एफ.9 (5) (12-1) सासुपे / सान्यअवि/2013-14/10565-97 दिनांक 24.8.2015 के बिन्दु संख्या 2 (ब) के अनुसार यह प्रपत्र उन पेंशनर के लिए लागू होगा जिनके पास आधार कार्ड अथवा ई.आई.डी. पर्ची नहीं है अथवा यदि पेंशनर आधार में पंजीकरण नहीं करवाना चाहता है तो ग्राम सरपंच/क्षेत्रीय विधायक/नगर निकाय के अध्यक्ष / सभापति / महापौर द्वारा उनके लेटर हैड पर उक्त प्रपत्र में प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। ई-मित्र कियोस्क द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र को पेंशन पोर्टल पर अपलोड करने के उपरानт संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के सत्यापन के उपरान्त ऐसे पेंशनर का सत्यापन मान्य होगा।