राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

वित्त-भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

क्रमांक-एफ-1(327) / आरजीएचएस / Out of state pensioners/2021-22/1358 दिनांक - 2/11/2021

सम्मानीय पेंशनर्स,

विषयः- राज्य के बाहर के स्थायी चिकित्सा उपचार भत्ता प्राप्त करने वाले पेंशनर्स व फैमिली पेंशनर्स को चिकित्सा भत्ता प्राप्त के लिए विकल्प देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्त (बीमा) विभाग के ज्ञापन संख्या F. 1 (4)FD/Rules/2021 दिनांक 15.04.2021 के तहत राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में आपको कोई लाभ नहीं दिया जा रहा था।

तदउपरान्त वित्त (बीमा) विभाग के ज्ञापन संख्या F. 1 (4)FD/Rules/2021 दिनांक 29.10.2021 के अनुसार:

"In case a pensioner/ family pensioner is drawing his/her pension in other State, an option may be given by the concerned pensioner either to get fixed medical allowance for 10 years @ Rs. 300x12x10 i.e. Rs 36,000/- as life time fixed medical allowance or to get registered under Rajasthan Government Health Scheme for availing the medical facility under the Scheme. The option once given shall be final. No recovery shall be made for this life time fixed medical allowance."

के अनुसार राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के अन्तर्गत एक मुश्त 10 वर्ष के हिसाब से (10 years @ Rs. 300x12x10 i.e. Rs 36,000/-) से प्राप्त कर सकते है।

बिदु (1) के अनुसार या तो एक मुश्त ₹36000 रू प्राप्त कर लेवे या आरजीएचएस का विकल्प लेकर आरजीएचएस में लाभ प्राप्त करे। एक मुश्त ₹36000 रू का विकल्प लिये जाने की स्थिति में आरजीएचएस में किसी भी प्रकार का चिकित्सा परिलाभ देय नहीं है।

आरजीएचएस में ईलाज का विकल्प लिये जाने की स्थिति में आपके निकटतम स्थित हॉस्पिटल में ईलाज करवाये जाने पर दावे का पुनर्भरण निर्धारित पैकेज दरों पर आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से ही किया जावेगा।

उक्त दोनों विकल्प हेतु आरजीएचएस पर पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। इसके लिये शीघ्र ही आपको अपनी sso id से rghs icon पर विकल्प उपलब्ध करवाया जा रहा है।

यथाशीघ्र पंजीकरण कर तथा विकल्प पत्र को भरते हुए, कैन्सिल चेक संलग्न कर इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें।

(शिप्रा विक्रम)
परियोजना निदेशक (आरजीएचएस)
वित्त भवन, जयपुर

संलग्नः-विकल्प पत्र

RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME

Application Form (Pensioners residing out of State)

Do you want one time DBT or want to enrol under RGHS? (Select one)

1. In case of one time DBT, fill the following details -

Bank details of the beneficiary

2. Declaration, Acceptance, Disclaimer

a. I hereby declare that I am not availing any benefits under RGHS Scheme.

b. Without continuing the acceptance, system will not allow the member to register for one time subscription.

Date: .......................................... Signature: ..........................................