किसान सम्मान निधी योजना

प्रात्रता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी / प्रार्थीया/श्री / श्रीमति पुत्र/पत्नि श्री निवासी ग्राम ग्राम पंचायत तहसील जिला के है जिसकी खातेदारी भूमि ग्राम ग्राम पंचायत तहसील जिला के राजस्व रिकोर्ड खाता संख्या खसरा नंबर मे दर्ज है।

आवेदक के आधार कार्ड संख्या आवेदक की पत्नि की आधार कार्ड संख्या

प्रार्थी / प्रार्थीया के किसान सम्मान निधी योजना के संबध मे पात्रता की जॉच पटवारी हल्का द्वारा की गई जो निम्न प्रकार है:-

  1. प्रार्थी / प्रार्थीया सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगम / बोर्ड का कर्मचारी नही है।
  2. प्रार्थी / प्रार्थीया द्वारा किसी भी प्रकार की पारिवारिक पेंशन प्राप्त नही कर रहा/रही है।
  3. प्रार्थी / प्रार्थीया आजीविका का मुख्य साधन कृषि ही है।
  4. प्रार्थी / प्रार्थीया के परिवार का कोई भी सदस्य द्वारा पीएमकिसान योजना का लाभ प्राप्त नही कर रहा है।

उपरोक्तानुसार जॉच कर ली गई है प्रार्थी / प्रार्थीया किसान सम्मान निधि योजना के लिये पात्र है रिपोर्ट सादर प्रेषित है

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत
सरपंच
ग्राम पंचायत
हस्ताक्षर मोहर
पटवार हल्का

आवश्यक दस्तावेज स्कैन किये जाने है

दस्तावेज स्कैन नही किये जाने पर आवेदन फोर्म को रिजेक्ट कर दिया जावेगा।

  1. पति (आवेदक का आधार कार्ड)
  2. आवेदक की पत्नि का आधार कार्ड की कॉपी
  3. जमांबदी की कॉपी
  4. राशनक कार्ड और प्रमाण पत्र फोर्म स्कैन किया जाना है।